सोशल मीडिया पर उगला जहर तो होगी सख्त कार्यवाही

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सोशल मीडिया पर उगला जहर तो होगी सख्त कार्यवाही, भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी कि है |  

क्या क्या नियम बनाए है आइए जानते है |

1. सबसे पहले हर कंपनी को नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया को एक शिकायत 

सेल बनाना होगा |

2. अगर शिकायत पर कोई कंटेंट हटाने से पहले उसके कारण का बताना जरूरी होगा

3. किसी  की  शिकायत करने पर आपत्तिजनक पोस्ट या झूठ और अफवाह फैलाने वाले कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा 

4. प्रत्येक महीने दर्ज  शिकायतों  पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगा 

5. भारत सरकार द्वारा बने सोशल मीडिया के ये नियम तीन महीने के अंदर लागू होंगे 

6. एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करना आवश्यक , जो कि सोशल मीडिया नियमों के कप्लांयस को लेकर जिम्मेदारी होगा

7. एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर की  नियुक्ति भी करनी होगी, जो 24X7 लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियों से कोनेक्ट रहेगा 

8. ये दोनों अधिकारी भारत में रहने वाले होंगे तभी इनको नियुक्त किया जा सकेगा 

9. एक रेजिडेंट ग्रीफांस अधिकारी की  नियुक्ति भी आवश्यक करनी होगी 

10. जो सबसे पहले कोई पोस्ट डालेगा उसकी  की जानकारी देना भी आवश्यक होगा 


OTT के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कि गई है 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नई गाइडलाइंस  जारी की गई है . मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी है. इसलिए OTT कंपनियों को आदेश दिया  गया था कि वो न्यूज मीडिया की तरह एक सेल्फ रेगुलेशन बनाएं, लेकिन OTT कंपनियों ने ऐसा नहीं किया . सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि आजादी  लोकतंत्र की आत्मा है, जिस प्रकार  फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड  बनाया गया  है, वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए होना कहिए था  लेकिन OTT के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना था  है. इसलिए एक सेंसर बोर्ड तैयार होना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को झूठ और अफवाह फैलाने का कोई अधिकार नहीं  है.  

1. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट के लिए वर्ग बनाए जाएंगे 

2. OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की पांच कैटेगरी मे रखा जाएगा 

3. U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, और A पांच कैटेगरी होगी. 

4. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए  पैरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी 

5. एथिक्स कोड टीवी, सिनेमा जैसा ही होगा 

6. OTT प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी (स्वचालित रूप से चुने गए हैं और इसमें संवेदनशील सामग्री हो सकती है) बनानी होगी 

7. यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर  फर्जी कंटेंट डालता है तो डालने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी |


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